जानिए Share Market की कमाई पर कैसे लगता है Tax? एक गलती और आपका मुनाफा चला जाएगा टैक्स में
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Mon, Sep 16, 2024 04:06 PM IST
शेयर बाजार में आजकल बहुत सारे लोग पैसे लगाने लगे हैं. तेजी से भागते शेयर बाजार में लोग पैसे लगाकर मुनाफा तो कमा रहे हैं, लेकिन कम ही लोगों को पता है कि इससे हुई कमाई पर कितना टैक्स लगता है. आइए जानते हैं कि आखिर शेयर बाजार से हुई कमाई पर आपको कितना टैक्स चुकाना होता है.
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पहले समझिए इनकम टैक्स के नियम को
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किस कैटेगरी में आती है शेयर बाजार की कमाई?
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किस इनकम पर कितना टैक्स?
अगर बात कैपिटल गेन्स की करें तो यह दो तरह का होता है. पहला है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो तब होता है, जब आप किसी शेयर को कम से कम 1 साल के बाद बेचते हैं. इस पर आपको अभी तक 1 लाख रुपये तक की इनकम पर टैक्स छूट मिलती थी, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये कर दिया गया है. वहीं इससे अधिक की कमाई पर पहले 10 फीसदी का फ्लैट टैक्स लगता है, जिसे इस बजट में बढ़ाकर 12.5 फीसदी कर दिया गया है.
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शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर कितना टैक्स
वहीं दूसरा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जो तब होता है, जब आप किसी शेयर को 1 साल से पहले बेचते हैं. इस पर आपको पहले 15 फीसदी का फ्लैट टैक्स चुकाना होता था, लेकिन अब उसे 20 फीसदी कर दिया गया है. बता दें कि बजट में कैपिटल गेन्स टैक्स में बदलाव कुछ ही फाइनेंशियल असेट के लिए किए गए हैं, जिनकी डिटेल जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हुई है. माना जा रहा है कि शेयर बाजार से हुई कमाई को भी उसमें शामिल किया जाएगा.
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ऐसी कमाई आएगी अन्य सोर्स के तहत
अगर आपको इंट्राडे से कमाई होती है या फिर डिविडेंड से पैसे आते हैं तो आपकी कमाई को अन्य स्रोत से हुई कमाई में गिना जाएगा. इस कमाई पर आप पर लगने वाले टैक्स स्लैब के हिसाब से आपको टैक्स चुकाना होगा. हालांकि, अगर आपका डिविडेंड 5000 रुपये से अधिक होता है, तो उस पर ब्रोकर या म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से 10 फीसदी टीडीएस काट लिया जाएगा.
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